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अभिभावकों की शिकायत पर कार्रवाई, भलगांव स्कूल की शिक्षिका पर गिरी गाज
वायरल वीडियो से मामला गरमाया

अविकल उत्तराखण्ड
चमोली। ज्योतिर्मठ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भलगांव में शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों की अनुपस्थिति का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। अभिभावकों की शिकायत और विभागीय जांच में अनुपस्थिति की पुष्टि होने पर सहायक अध्यापिका रेनू डंगवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
अभिभावकों ने 5 सितंबर को शिक्षा विभाग को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षक नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिकायत में यह भी कहा गया कि कई छात्र-छात्राओं को अपने विषयों की बुनियादी जानकारी तक नहीं है।
शिकायत के बाद उप शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, ज्योतिर्मठ की ओर से कराई गई जांच में 5 सितंबर को रेनू डंगवाल के बिना अवकाश स्वीकृति विद्यालय से अनुपस्थित रहने की पुष्टि हुई।

इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार उप्रेती ने उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उन्हें उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय, ज्योतिर्मठ से संबद्ध किया गया है।
वायरल वीडियो से भी उठा मामला
इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक दिवस पर भलगांव विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्टों में दावा किया गया है कि विद्यालय में दोनों शिक्षक मौजूद नहीं थे और इसी घटनाक्रम के बाद शिक्षिका के निलंबन की कार्रवाई हुई।
हालांकि, वायरल वीडियो में किए गए सभी दावों की पुष्टि नहीं हुई है। विभागीय आदेश में फिलहाल रेनू डंगवाल की 5 सितंबर को नियमविरुद्ध अनुपस्थिति की पुष्टि का उल्लेख करते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है। मामले में आरोप पत्र जारी करने की कार्रवाई भी अलग से की जाएगी।
दोनों शिक्षकों के स्पष्टीकरण से यह भी साफ होगा कि आखिर शिक्षक दिवस पर वे किन कारणों से स्कूल नहीं पहुंच पाए।


आदेश संख्या/बेसिक-04/244/4 (02) सेवायें- (निलम्बन) / 2026-27 दिनांक 05 सितम्बर 2026
“निलम्बन आदेश”
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भलगांव, ज्योतिर्मठ में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 05 सितम्बर 2026 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 05 सितम्बर 2026 को शिक्षक दिवस पर विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अनुपस्थित हैं। पत्र में यह भी अवगत करवाया गया है कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं। जिस कारण शिक्षण कार्य प्रभावित होता है तथा छात्र-छात्राओं को उनके विषयों की बुनियादी जानकारी तक नहीं है। अभिभावकों के शिकायती पत्र के क्रम में उप शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०, ज्योतिर्मठ के पत्रांक / बेसिक सेवायें-03/1340/2026-27 दिनांक 05-09-2026 द्वारा प्राप्त आख्या में विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका श्रीमती रेनू डंगवाल की उक्त तिथि को विद्यालय से नियम विरूद्ध अनुपस्थिति की पुष्टि हुई है।
अतः अभिभावकों की लिखित शिकायत एवं उप शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०, ज्योतिर्मठ की आख्या के आधार पर विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका श्रीमती रेनू डंगवाल, सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भलगांव, ज्योतिर्मठ को बिना अवकाश स्वीकृति के नियम विरूद्ध रूप से दिनांक 05 सितम्बर 2026 को शिक्षक दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर विद्यालय से अनुपस्थित रहने के परिणामरूवरूप दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। इस सम्बन्ध में आरोप पत्र निर्गत करने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।
निलम्बन अवधि में श्रीमती रेनू डंगवाल, सहायक अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भलगांव, ज्योतिर्मठ, चमोली को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 02 भाग 02 से 04 मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन में देय है भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व या प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।
उपर्युक्त प्रस्तर में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब उक्त अध्यापिका इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी कि वे किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में रत नहीं हैं। निलम्बन अवधि में श्रीमती रेनू डंगवाल, सहायक अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भलगांव, ज्योतिर्मठ चमोली को उप शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०, ज्योतिर्मठ कार्यालय से सम्बद्ध किया जाता है।
(पंकज कुमार उप्रेती) जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
चमोली।
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