एचआरडीए ने हरिद्वार में अवैध भवन व दुकानें की सील

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बिना स्वीकृति निर्माण कार्य करने वालों पर शिकंजा

अविकल उत्तराखंड

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हरिद्वार। विकास प्राधिकरण ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे छह अनाधिकृत निर्माण कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। संबंधित निर्माणकर्ताओं के खिलाफ अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वाद भी दर्ज किए गए हैं।

प्राधिकरण के अनुसार, सलेमपुर महदूद-2, बहादराबाद स्थित पाम सिटी के समीप सुखी नदी के किनारे विजय सैनी द्वारा लगभग 30×40 फीट क्षेत्रफल में भूतल पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। वहीं, 45 मीटर सिडकुल मार्ग स्थित अशोक वाटिका के अंतिम छोर पर राजेश बिल्डर द्वारा लगभग 60×40 फीट क्षेत्रफल में निर्माण कार्य किया जा रहा था।

इसी प्रकार, मंत्रा होम्स, सीता विहार मार्ग, नेहरू कॉलोनी, सलेमपुर महदूद, बहादराबाद में शुक्ला द्वारा लगभग 35×40 फीट क्षेत्रफल में भूतल पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। बढ़ेड़ी राजपूताना (तहसील रुड़की) में दिल्लो पंजाबी ढाबा के निकट अंकित चौधरी और आशीष चौधरी द्वारा लगभग 50×60 फीट क्षेत्रफल में ढाबे का निर्माण कराया जा रहा था।

इसके अलावा, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीछे, धनौरी मार्ग, तहसील भगवानपुर में इन्तजार द्वारा दो स्थानों पर क्रमशः लगभग 10×50 फीट क्षेत्रफल में पांच दुकानों तथा 10×30 फीट क्षेत्रफल में तीन दुकानों का निर्माण कार्य किया जा रहा था।

प्राधिकरण ने बताया कि इन सभी अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वाद दर्ज किए गए थे। निर्माण कार्य रोकने के लिए संबंधित व्यक्तियों को लगातार निर्देश दिए गए, लेकिन चेतावनी के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया। इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी अवैध निर्माणों को सील कर दिया।

प्राधिकरण ने निर्माणकर्ताओं को बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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