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धामी सरकार करेगी प्रतिपूर्ति
‘हनुमान अंश’ को उत्तराखंड में प्रोत्साहन

सिनेमाघरों को तीन माह तक एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए उसके प्रदर्शन पर सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स द्वारा ग्राहकों से वसूले जाने वाले राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी ने राज्य कर आयुक्त को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
निर्देशों के अनुसार फिल्म के प्रदर्शन के संबंध में सिनेमाघरों में प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवा पर राज्य के भीतर देय एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को निर्धारित अवधि में एसजीएसटी और सीजीएसटी का नियमित रूप से भुगतान करना होगा। हालांकि, एसजीएसटी की निर्धारित राशि ग्राहकों से वसूल नहीं की जाएगी।
सिनेमाघरों को जारी किए जाने वाले टिकटों पर यह उल्लेख करना होगा कि ‘उत्तराखंड सरकार के आदेशों से एसजीएसटी संग्रहित नहीं किया जा रहा है।’ यदि किसी मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघर ने बिक्री बीजक में दर्शाया गया एसजीएसटी ग्राहक से वसूल लिया है तो उसे इस योजना के तहत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी।
निर्देशों में कहा गया है कि सिनेमाघरों को संबंधित अधिनियम और नियमों के अनुसार रिटर्न दाखिल करना होगा तथा बिक्री बीजक में दर्शाई गई आपूर्ति पर एसजीएसटी और सीजीएसटी नियमानुसार जमा करना होगा।
तीन माह तक के प्रदर्शन पर लागू होगी व्यवस्था
प्रतिपूर्ति के लिए मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को फिल्म प्रदर्शन एवं बेचे गए सिनेमा टिकटों का तिथिवार विवरण प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश जारी होने की तिथि से तीन माह तक फिल्म के टिकटों पर भुगतान किए गए एसजीएसटी का विवरण भी देना होगा। साथ ही ग्राहकों से एसजीएसटी वसूल नहीं किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
प्रतिपूर्ति का दावा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रतिपूर्ति केवल निर्धारित अवधि में फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किए गए एसजीएसटी तक सीमित रहेगी। अवधि से पहले या उसके बाद फिल्म प्रदर्शन पर भुगतान किए गए एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। व्यवस्था का प्रचार-प्रसार सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा किया जाएगा।

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